मुख्य समाचार
संभव है परमाणु समझौता : रूहानी
तेहरान| ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शनिवार को कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर विश्वशक्तियों के साथ समझौता होने की पूरी संभावना है और इसे हासिल किया जा सकता है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, रूहानी ने कहा कि दोनों पक्षों के वार्ताकारों ने समझौते का आधार प्राप्त कर लिया है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए तय अंतिम तिथि मार्च में खत्म हो रही है और मुद्दे पर सभी असहमितयों को दूर करने के लिए ईरान और पी5+1 समूह के राजनयिकों ने शनिवार को स्विट्जरलैंड के लुसाने में लगातार सातवें दिन बैठक की। बैठक के बाद रूहानी ने ये बातें कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान निर्धारित समय के भीतर समझौता करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
रूहानी ने कहा कि सभी समस्याएं सुलझा ली गई हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिन या सप्ताह बेहद कठिन होंगे, जो सामान्य सी बात है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेना हमेशा कठिन होता है। रूहानी ने उम्मीद जताई की परमाणु समझौता ईरानवासियों, प्रांतों और पूरे विश्व के लिए फलदायी और शुभ होगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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