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मुख्य समाचार

सड़क दुर्घटनाओं में 2020 तक 50 प्रतिशत कमी का लक्ष्य

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नई दिल्ली| केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव विजय छिब्बर ने कहा है कि राज्यों में तभी वास्तविक कार्य होगा जब संयुक्त राष्ट्र के कार्य दशक के अंतर्गत तय लक्ष्यों को हासिल करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का एजेंडा तेजी से आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र के कार्य दशक में वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने की बात कही गई है। छिब्बर ने शुक्रवार को यहां राज्य सरकारों की अखिल भारतीय सड़क सुरक्षा बैठक का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

छिब्बर ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सड़क फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित बैठक के उद्देश्यों की जानकारी दी और कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के मूल्यांकन और उन्हें मंत्रालय से जो सहायता चाहिए उसकी प्रकृति को समझने की जरूरत है।

उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से कहा कि वे लोगों की जान बचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सड़क अभियांत्रिकी की शिक्षा की दिशा में कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए सिविल सोसाइटी को शामिल किया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान राज्यों में वर्तमान सड़क सुरक्षा परिदृश्य, कमियों को देखने वाले तथा इन समस्याओं का हल ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे प्रतिनिधियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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