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सपा ने मुझे छुट्टा सांड बनाया, अब जहां हरा दिखेगा वहीं मुंह मारूंगा : अमर सिंह

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amarsinghवाराणसी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने रविवार को कहा कि ‘पार्टी से निकाष्सन के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) ने मुझे छुट्टा सांड बना दिया है, जहां हरा दिखेगा वहीं मुंह मारूंगा।

लंदन से लौटे अमर सिंह ने कहा, “हम तो वनवास भेजे गए लोग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुझे, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।”

उन्होंने कहा, “मैं मुलायम सिंह यादव का सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। वह जब तक लड़े, मैंने उनका साथ दिया। अब वह अपने बेटे से परास्त हो गए तो इसमें मैं क्या करूं।”

सिंह ने कहा, “पार्टी और मुलायम परिवार में उठे बवंडर का ठीकरा मुझ पर फोड़ा गया। लेकिन मैं उप्र की जनता से पूछना चाहता हूं कि बाप-बेटे की लड़ाई में मैं कहां हूं।”

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “मैंने अखिलेश की प्रशंसा की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनसे अपना निष्कासन वापस लेने का आवेदन कर रहा हूं।”

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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