मुख्य समाचार
सर्वेश अस्थाना को उत्तराखंड हास्य रत्न सम्मान
लखनऊ के ‘स्माइल मैन’ सर्वेश अस्थाना को इस वर्ष ‘उत्तराखंड हास्य रत्न सम्मान’ से सम्मानित जाएगा। यह जानकारी सम्मान समारोह समिति के संयोजक वेद प्रकाश अंकुर ने दी। आगामी 9 जून को हल्द्वानी में यह समारोह आयोजित होगा। पिछले साल यह सम्मान उत्तराखंड के ही वरिष्ठ हास्य कवि राजकुमार भंडारी को दिया गया था।
लखनऊ से अपना साहित्यिक जीवन शुरू करने वाले सर्वेश अस्थाना को गत वर्ष देश के सर्वोच्च हास्य सम्मान काका हाथरसी सम्मान, वाशिंगटन यूएसए में व्यंग्य शिरोमणि सम्मान, अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय हास्य कवि सम्मान सहित कई सम्मान व पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। बच्चों के लिए समर्पित पेशे से पत्रकार सर्वेश अस्थाना ‘ग्राम्य संदेश’ के माध्यम से ग्रामीण जागरुकता तथा अनाथ बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ‘छत्र छाया’ अभियान चला रहे हैं। सर्वेश अस्थाना लखनऊ के युवा महोत्सव तथा बाल उत्सव के संस्थापक भी हैं। मंच पर अपने चुटीले प्रस्तुतिकरण के कारण अत्यंत लोकप्रिय ‘स्माइल मैन’ उर्दू मंच पर भी खूब सम्मानित हैं। गद्य व्यंग्य लेखन से भी जुड़े सर्वेश अस्थाना विगत 29 वर्षों से गद्य व्यंग्य कॉलम भी लिख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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