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मुख्य समाचार

सीआरजेड प्रतिबंध पर तत्काल सुनवाई से सर्वोच्च न्यायालय का इंकार

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नई दिल्ली, 18 जून (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें एनजीटी (राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण) द्वारा तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) में निर्माण सहित किसी भी प्रकार की गतिविधि पर तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (सीजेडएमपी) के अंतिम रूप देने तक लगाई गई रोक के खिलाफ तुरंत सुनवाई की अपील की गई थी।

न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अवकाश पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दो हफ्तों बाद की जाएगी।

अतिरिक्स महाधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने यह कदम ‘अपवाद’ के रूप में उठाया है। इस पर न्यायमूर्ति नजीर ने जानना चाहा कि वे कौन से ‘अपवाद’ हैं।

एनजीटी ने अपने नवंबर के आदेश में विभिन्न राज्यों द्वारा सीआरजेड में बिना सीजेएमपी को अंतिम रूप दिए किसी प्रकार की नई गतिविधि पर रोक लगा दी है।

एनजीटी की पुणे पीठ ने यह आदेश एनजीओ (गैर-सरकारी संस्था) वनशक्ति द्वारा दाखिल याचिका पर दी है, जिसमें मसौदा योजना को प्रकाशित करने की मांग की गई है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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