मुख्य समाचार
सीबीआई निदेशक ने सीबीआई अकादमी में नई सुविधाओं का उद्धघाटन किया
गाजियाबाद, 30 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा ने यहां सीबीआई अकादममी में मौजूदा मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाते हुए सोमवार को चार नवनिर्मित सुविधाओं का उद्धघाटन किया।
इसमें एक नई साइबर प्रयोगशाला भी शामिल है, जिसके जरिए साइबर अपराध जांच पर प्रशिक्षण की बढ़ती मांग पूरी की जा सकेगी। इस प्रयोगशाला से सीबीआई के जांच अधिकारियों को आला प्रशिक्षण की सुविधा मिलने की उम्मीद है।
योग केंद्र के साथ एक नए खेल परिसर का भी उद्धघाटन किया गया है।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारियों में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, अतिरिक्त निदेशक अरुण कुमार शर्मा और प्रवीण सिन्हा, अभियोजन निदेशक ओ.पी. वर्मा और संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) भानु भास्कर शामिल हैं।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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