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सेना में धार्मिक आधार पर दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते : सुप्रीम कोर्ट

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Supreme-Court2 (1)नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना बल (आईएएफ) के उन दो जवानों की याचिका ठुकरा दी, जिन्होंने धर्म के आधार पर दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने फैसले में कहा कि व्यक्तिगत भेष के लिए आईएफ की नीतियां धार्मिक मान्यताओं में भेदभाव नहीं करतीं।

न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर और न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ और एल.नागेश्वर राव की खंडपीठ ने मोहम्मद जुबेर और अंसारी आफताब अहमद की याचिका ठुकराते हुए कहा, निजी भेष के संदर्भ में नियमन और नीतियां धार्मिक मान्यताओं में भेदभाव नहीं करती हैं। और न ही ऐसा करना उचित है।

फैसले के मुताबिक, इसका उद्देश्य एकता, सामंजस्य, अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखना है जो वायुसेना के लिए अपरिहार्य है। जुबेर ने मुसलमान होने के नाते दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति वायुसेना से मांगी थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। इसे जुबेर ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। जुबेर ने 10 जनवरी, 2015 को आईएएफ से दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, जिसे कमांडिंग अधिकारी ने ठुकरा दिया था।

प्रादेशिक

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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