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बिजनेस

स्मार्टफोन निर्माता विवो का देश में प्रवेश-

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नई दिल्ली| स्मार्टफोन निर्माता कंपनी विवो ने सोमवार को देश में अपने प्रवेश की घोषणा की। कंपनी ने देश में पहली बार अपना एक्स5मैक्स स्मार्टफोन लांच किया, जिसकी कीमत 32,980 रुपये है। कंपनी ने कहा कि भारतीय बाजार से उसे काफी उम्मीदें है। उन्होंने भारत को दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विस्तार करने वाला हैंडसेट बाजार बताया।

विवो मोबाइल कम्युनिकेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेन वी ने आईएएनएस से कहा, “हम भारत में अपना प्रतिष्ठित उत्पाद पेश कर उत्साहित हैं। भविष्य में बाजार की स्थिति के आधार पर हम और उत्पाद लांच कर सकते हैं।”

उन्होंने हालांकि निवेश या बिक्री की योजना के बारे में कुछ विशेष नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी की रणनीति बाजार की दशा पर निर्भर करेगी।

कंपनी ने एक्स5मैक्स को दुनिया का सबसे पतला फोन बताया। इसकी मोटाई सिर्फ 4.75 मिलीमीटर है।

फोन क्वोलकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा-कोर प्रोसेसर लगाया गया है। इसमें फनटच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो एंड्रॉयड 4.4 पर आधारित है।

इसमें 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा तथा पांच मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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