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मुख्य समाचार

स्वामी चिदानंद ने हेमा मालिनी को भेंट किया बेल का पौधा

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मथुरा, 4 सितंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री एवं मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की मंगलवार को भेंटवार्ता हुई। स्वामी चिदानंद ने ब्रज भूमि के लिए हिमालय की सौगात बेल का पौधा हेमा मालिनी को भेंट करते हए मथुरा के सभी प्रसिद्ध घाटों के सौंदर्यीकरण, यमुना में गिरते नालों को ऋषिकेश के चंद्रभागा नाले की तर्ज पर जल को स्वच्छ करने वाली तकनीक से नालों को स्वच्छ करने के विषय पर चर्चा की।

उन्होंने बताया कि परमार्थ निकेतन की तर्ज पर यमुना के तट ब्रह्मांड घाट पर दिव्य आरती की योजना बन रही है। काष्र्णि पीठाधीश्वर स्वामी गुरुशरणानंद और अन्य संतों के सान्निध्य में ब्रह्मांड घाट पर 24 अक्टूबर को विशाल आरती होगी। इससे गंगा की तरह यमुना पर भी स्वच्छता अभियान गति पकड़ेगा।

स्वामी चिदानंद ने कहा कि वह चाहते हैं कि स्वच्छता के लिए लोगों में जागरूकता आए तथा यमुना का तट भी फलदार, छायादार और जड़दार पौधों से युक्त हो।

उन्होंने बताया कि ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी’ (सीएसआर) की तरह ‘कथाकार सोशल रिस्पांसिबिलिटी’ (केएसआर) तथा उन्होंने समस्त ब्रजवासियों का भी आह्वान किया कि वे यमुना आरती एवं स्वच्छता मुहिम में भाग लें।

स्वामी चिदानंद और सांसद हेमा मालिनी ने बेल का पवित्र पौधा रोपित कर कहा कि नदियां तथा हमारे अन्य प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषण मुक्त रखना हमारी नैसर्गिक जिम्मेदारी है।

24 अक्टूबर को ब्रह्मांड घाट ब्रज में होने वाली दिव्य आरती में सहभाग करने के लिए स्वामी चिदानंद सरस्वती एवं स्वामी गुरुशरणानंद ने सभी ब्रजवासियों का आह्वान किया और कहा कि यमुना मैया की प्रमुखता में हम सभी यमुना परिवार की तरह मिलकर दिव्य आरती का शुभारंभ करेंगे।

सांसद हेमा ने स्वामी के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि यह एक श्रेष्ठ पहल है। आरती के आरंभ होने से निश्चित रूप से जनसमुदाय की आस्था बढ़ेगी। साथ ही हम यमुना स्वच्छता का संदेश व्यापक रूप से प्रसारित कर सकते हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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