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हंगामे से खिन्न मोदी सदन से बाहर चले गए

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नई दिल्ली| विदेश राज्य मंत्री वी. के. सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे से खिन्न होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सदन से बाहर चले गए। सिंह को पद से हटाने की मांग को लेकर लोकसभा में करीब 40 मिनट तक हंगामा होता रहा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कई बार सांसादों से शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई, जिसके बाद परेशान मोदी सदन से बाहर निकल गए।

विपक्षी सांसद दलितों के खिलाफ ‘अपमानजनक टिप्पणी’ के लिए सिंह को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं।

मुद्दे पर हंगामा प्रश्काल के दौरान ही शुरू हुआ। विपक्षी सांसद मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गए।

महाजन ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की और संसदीय कामकाज जारी रखने का आदेश दिया।

इस दौरान मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अलपसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला सदन में आगे की पंक्तियों में बैठे हुए थे।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने यह कहते हुए विपक्षी सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की कि मंत्री पहले ही इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं और इसलिए इस मामले को तूल देने का कोई अर्थ नहीं है।

प्रश्नकाल हंगामे के बीच ही हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का बार-बार अनुरोध किया, लेकिन प्रदर्शनकारी सांसद शांत होने के बदले सदन से बहिर्गमन कर गए।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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