प्रादेशिक
हरियाणा, पंजाब में कोहरा व शीतलहर जारी
चंडीगढ़| पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में शुक्रवार सुबह भी कोहरा और शीत लहर की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। राज्य के मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि दो राज्यों और चंडीगढ़ के अधिकांश हिस्सों में सुबह में घना कोहरा रहा।
कई जगहों पर सुबह 8.30 बजे दृश्यता 100-200 मीटर थी, जिससे सड़क एवं रेलवे यातायात प्रभावित रहा।
अमृतसर सबसे सर्द रहा, जहां न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लुधियाना और पटियाला दोनों जगह न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा।
चंडीगढ़ में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सात डिग्री, जबकि हरियाणा के हिसार व करनाल में छह डिग्री सेल्सियस रहा।
चंडीगढ़ में गुरुवार को अधिकतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया था। पंजाब और हरियाणा में अधिकतम तापमान क्रमश: 11.5 और 13.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था।
मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे और शीत लहर की यही स्थिति बनी रहेगी।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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