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हिमस्खलन से अफगानिस्तान-पाक में 100 से ज्यादा की मौत, भारत में भी चेतावनी
काबुल। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नुरिस्तान में रविवार को आए हिमस्खलन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनभर से अधिक घायल हैं। इनमें 50 मौतें अफगानिस्तान-अफगानिस्तान के एक सीमावर्ती गांव में हुई हैं। पाकिस्तान के चितराल में भी 25 घर बर्फ में दब गए हैं और 14 की मौत हुई है। इधर, चंडीगढ़ स्थित निगरानी केंद्र से कश्मीर में भी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की गई है।
प्रांतीय सूत्र के मुताबिक हिमस्खलन, अफगानिस्तान के बर्ग-ए-मटाल जिले के हाफसा गांव में रविवार दोपहर हुआ। शुरुआती जानकारी में 50 लोगों के मरने की खबर है और दर्जनभर घायल हैं। सूत्र ने बताया कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस आपदा से बड़े पैमाने पर घर क्षतिग्रस्त हुए हैं।
सूत्र ने बताया, आपदा प्रभावित गांव की ओर जाने वाली अधिकतर सडक़े बर्फ की वजह से अरुद्ध हो गई है। स्थानीय अधिकारी बचाव कार्यो के लिए बचाव दलों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन से यहां 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
दूसरी ओर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिमस्खलन संभावित ढलानों के लिए रविवार को मध्यम स्तर के हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई। यहां के बर्फ और हिमस्खलन अध्ययन केंद्र (एसएएसई) ने यह चेतावनी जारी की है, जो शाम पांच बजे से अगले 24 घंटे के लिए होगी।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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