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हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को 8 फीसदी अंतरिम राहत

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शिमला, 25 जनवरी (आईएएनएस)| हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2017 से 8 फीसदी की अंतरिम राहत की घोषणा की।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस अंतरिम राहत से सरकार के खजाने पर 700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

कुल्लू जिले के अन्नी शहर में 48वें राज्य दिवस के समारोह की अध्यक्षता करते हुए ठाकुर ने यह भी घोषणा की कि अन्नी के सिविल अस्पताल की 50 बिस्तरों की क्षमता को दोगुनी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बशलेओ पास के जरिए जानेवाली साराहन-बथड सड़क को प्रमुख जिला सड़क घोषित किया और कहा कि इस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा।

40 किलोमीटर लंबी इस सड़क के पूरा होने से कुल्लू जिले के निर्माड ब्लॉक के 26 ग्राम पंचायत सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे।

राज्य में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी योजना उड़ान लांच करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री से राज्य के दूरदराज के इलाकों को हवाई संपर्क से जोड़ने को लेकर बातचीत हुई है।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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