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हैदराबाद 2007 बम विस्फोट मामले में 2 दोषी करार
हैदराबाद, 4 सितंबर (आईएएनएस)| हैदराबाद में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में मंगलवार को यहां की एक अदालत ने दो लोगों को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही दो को बरी कर दिया गया है जबकि पांचवें आरोपी के भाग्य का अगले सप्ताह फैसला होगा।
इन विस्फोटों में 42 लोगों की मौत हो गई थी।
द्वितीय मेट्रोपॉलिटन सेशंस अदालत ने अनीक शफीक सैयद व अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया गया। इन दोनों पर इंडियन मुजाहिद्दीन (आईएम) के लिए काम करने का आरोप है। इन दोनों के सजा की घोषणा 10 सितंबर को होगी।
फारूक शरफुद्दीन व सादिक अहमद शेख को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
लोक अभियोजक सेशु रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि इस मामले से जुड़े पांचवें आरोपी तारिक अंजुम के बारे में फैसला की घोषणा सोमवार को की जाएगी।
राज्य में 25 अगस्त 2007 को सचिवालय के पास लुंबिनी पार्क और गोकुल चाट पर विस्फोट हुए थे जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
दिलसुखनगर के फुटओवर ब्रिज के नीचे से एक बम भी बरामद किया गया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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