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हैदराबाद : 2007 बम विस्फोट मामले में 2 को मृत्युदंड
हैदराबाद, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| हैदराबाद में 2007 में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में यहां की एक अदालत ने सोमवार को दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। इन हमलों में 42 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने इसी मामले में एक तीसरे अपराधी को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई।
अनीक शफीक सैयद और अकबर इस्माइल चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई। दोनों कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के लिए काम करते थे।
मामले में दोषी करार दिए तीसरे अपराधी तारिक अंजुम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हैदराबाद में 25 अगस्त, 2007 को हुए इस विस्फोट में 42 लोगों की मौत हो गई थी और 68 लोग घायल हो गए थे। इन दो शक्तिशाली बमों में से एक को एक भोजनालय के बाहर व दूसरे को हैदराबाद के ओपन एयर थिएटर में रखा गया था।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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