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हॉकी : ओडिशा पुरुष विश्व कप का आधिकारिक साझेदार बना ओएमसी
भुवनेश्वर, 18 जुलाई (आईएएनएस)| ओडिशा माइनिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड (ओएमसी) को बुधवार को ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट के आधिकारिक साझेदार के रूप में घोषित किया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन ओडिशा में 28 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक होगा, जिसके सारे मैच कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
हॉकी इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलीना नोर्मान ने कहा, प्रतिष्ठित ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप के आधिकारिक साझेदार के रूप में हम ओएमसी का स्वागत कर बेहद खुश हैं। हर संभव रूप से हॉकी का समर्थन करने के लिए मैं ओडिशा सरकार और ओएमसी का आभार प्रकट करती हूं।
भारत तीसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप का मेजबान बना है। इससे पहले, 1982 में मुंबई में और 2010 में नई दिल्ली में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था।
इस टूर्नामेंट में कुल 16 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें लीग स्तर पर हर टीम तीन-तीन मैच खेलेगी। इसके बाद, 12, 13, 14 और 15 दिसम्बर को नॉकआउट मैच खेले जाएंगे।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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