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मुख्य समाचार

‘होटल मुंबई’ के निर्माताओं ने फिर मांगे वितरण अधिकार

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लॉस एंजेलिस, 18 जून (आईएएनएस)| मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले पर बन रही फिल्म ‘होटल मुंबई’ के निर्माताओं द्वारा इसके वितरण अधिकारों पर दोबारा दावा करने के बाद यह फिल्म ‘द वाइनस्टाइन कंपनी’ के पंजों से निकल गई है। फिल्म के निर्माताओं ने इसके सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया है।

‘डैडलाइन डॉट कॉम’ के अनुसार, शनिवार को हुए इस सौदे के अनुसार, परियोजना के निर्माता होटल मुंबई प्राइवेट लिमिटेड अब फिल्म को वितरण करने के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं।

शनिवार को संघीय अदालत में भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, पार्टियों ने जब से चित्र और लाइसेंस समझौते और किसी मालिकाना या वितरण संबंधित विवादों और मुद्दों को सुलझाने वाली निर्धारित शर्तो में प्रवेश किया है, जैसा कि समझौता प्रस्ताव में वर्णित है।

इसके अनुसार, करार में इसके अलावा ऋणी, अदालत से इसका प्रमाण चाहते हैं अन्यथा प्रस्ताव में निहित गोपनीय करार और शर्तो को दोबारा करना चाहते हैं।

इससे पहले, वाइनस्टाइन के यौन आरोपों में फंसने के बाद ‘होटल मुंबई’ के निर्माताओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने फरवरी में ‘टीडब्ल्यूसी’ से अपने वितरण और मार्केटिंग समझौता रद्द कर दिया है।

एंटोनी मारस द्वारा निर्देशित फिल्म में आर्मी हैमर, जेसन इसाक्स और नाजनीन बोनिआदी भी हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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