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ओलम्पिक की 120वीं वर्षगांठ पर ‘रेट्रो लुक’ में डूडल
नई दिल्ली| वैश्विक इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने बुधवार को ओलम्पिक खेलों की 120वीं वर्षगांठ पर अपने होम पेज डूडल पर प्रथम मॉडर्न ओलम्पिक खेलों के कुछ दृश्यों को उकेरते हुए इसे ‘रेट्रो लुक’ में प्रस्तुत किया है। विश्व भर में लोकप्रिय ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार ग्रीस के एथेंस में 1896 में छह से 15 अप्रैल तक हुआ था। यह आधुनिक सदी में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक खेल थे।
कई बाधाओं को बावजूद 1896 में आयोजित ओलम्पिक खेलों को अच्छी लोकप्रियता हासिल हुई और इसमें बड़ी तादाद में विभिन्न देशों के खिलाड़ी और एथलीट हिस्सा लेने पहुंचे।इस सफलता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) का गठन किया गया और प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल पर इन खेलों का आयोजन होने लगा।
‘रेट्रो लुक’ में नजर आ रहे डूडल पर ओलम्पिक में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं की छवि नजर आ रही है। इस वर्ष ओलम्पिक खेलों का आयोजन पांच से 21 अगस्त तक ब्राजील में होगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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