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मुख्य समाचार

8 अयोग्य विधायकों के पार्टी में शामिल होने की सराहना करूंगा : पलनीस्वामी

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चेन्नई, 18 जून (आईएएनएस)| तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम(अन्नाद्रमुक) के संयुक्त समन्वयक के. पलनीस्वामी ने सोमवार को कहा कि अगर अयोग्य ठहराए गए आठ विधायक दोबारा पार्टी में शामिल होते हैं, तो वह इसकी सराहना करेंगे। थांगा तमिलसेल्वन समेत आठ विधायकों के दोबारा पार्टी में शामिल होने के बारे में पूछे गए सवाल पर, उन्होंने कहा, यह केवल मीडिया है जो इसके बारे में कह रहा है और उन्हें इस बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो मैं उनकी सराहना करूंगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या इन आठों विधायकों को उनके मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा? पलनीस्वामी ने कहा, इस मामले में कानूनी पक्ष सबको पता है। उपचुनाव पर कानूनी रोक है।

एआईएडीएमके के 18 विधायकों को तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष पी. धनपाल ने राज्यपाल से मुलाकात करने, के. पलनीस्वामी के प्रति अविश्वास जताने वाला ज्ञापन देने और एक नए मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का राज्यपाल से आग्रह करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। 14 जून को, इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने खंडित आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने अयोग्यता बरकरार रखने का आदेश दिया था, जबकि पीठ के एक अन्य न्यायाधीश एम. सुंदर ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को ‘अवैध’ बताया था।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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