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तेजाब हत्याकांड में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्रकैद
सिवान| बिहार में सिवान जिले के चर्चित तेजाब हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने बुधवार को ही उन्हें दोषी ठहराया था। करीब 11 वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी।
सिवान के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने दो दिन पहले शहाबुद्दीन को हत्या, हत्या की नीयत से अपहरण, साक्ष्य छिपाने एवं अपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार यानी 11 दिसम्बर की तिथि तय की थी।
विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
16 अगस्त, 2004 को सिवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था।
इस मामले में गिरीश की मां कलावती देवी के बयान पर सिवान के मुफ्स्सिल थाना में नागेंद्र तिवारी और मदन शर्मा के साथ चार-पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
हत्याकांड के गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे।
पिछले वर्ष राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। शहाबुद्दीन इस समय सिवान जेल में बंद हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 रुपये के बदले देना पड़ेगा 35,453 रुपये, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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