मुख्य समाचार
वाइस-एडमिरल लूथरा ने संभाला पश्चिमी नौसेना कमान
मुंबई| वाइस-एडमिरल गिरीश लूथरा ने यहां सोमवार को एक औपचारिक परेड में पश्चिमी नौसेना कमान (डब्ल्यूएनसी) के नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पद्भार संभाल लिया। उनसे पूर्व वाइस एडमिरल सुनील लांबा यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वाइस एडमिरल लांबा (58) को चार-स्टार रैंक की पदोन्नति दी गई है, जो नई दिल्ली में नए नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल आर.के. धोवन की जगह लेने वाले हैं। धोवन मंगलवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
डब्ल्यूएनसी के अधिकारियों ने यहां आईएनएस शिकरा में पारंपरिक ‘पुलिंग आउट’ समारोह के जरिये वाइस-एडमिरल लांबा को एक गर्मजोशीपूर्ण विदाई दी।
लांबा ने नौसेना अधिकारियों को संबोधित करते समय उनके योगदानों को सराहा।
परम विशिष्ठ सेवा मेडल एवं अति विशिष्ठ सेवा मेडल प्राप्तकर्ता लांबा ने क्षेत्र के नाजुक समुद्री हालात को देखते हुए कहा कि हर तरह से चौकस रहने की जरूरत है।
वाइस एडमिरल ने कहा कि उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेड़े की ईकाइयों की अग्नि शक्ति, बेड़े और नौसेना टुकड़ियां जरूरत पड़ने पर समय से पहुंच सकती हैं।
उन्होंने इस साल फरवरी में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का जिक्र करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में 50 देशों की प्रतिभागिता क्षेत्र में भारत के बढ़ते दर्जे या मुकाम का प्रत्यक्ष संकेत है।
वाइस एडमिरल लांबा ने बदलाव लाने एवं समझदारी से काम करने की दिशा में मिलकर काम करते रहने की अपील की।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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