प्रादेशिक
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पार्किंग की नई व्यवस्था
लखनऊ| उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर की सुरक्षा को देखते हुए सोमवार से वाहनों की पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। इस आदेश के तहत अब वकीलों और कर्मचारियों के दोपहिया वाहन भी अंदर खड़े नहीं किए जा सकेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से चार जुलाई से पार्किंग की नई व्यवस्था लागू की है।
रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, नई पार्किंग व्यवस्था के तहत परिसर के अंदर कोई भी दोपहिया वाहन पार्क नहीं होंगे। इन वाहनों की पार्किं ग के लिए चार स्थान तय किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि कानपुर रोड व धूमनगंज की तरफ से आने वाले वाहन गेट नंबर छह के सामने खुले स्थान में पार्क किए जाएंगे। सिटी साइड से आने वाले वाहनों के लिए तीन पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं।
पहला पार्किंग स्थल एल्गिन रोड (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग) है, जिसके दोनों तरफ पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। पोलो ग्राउंड साइड में चार पहिया वाहनों और इलाहाबाद बैंक साइड में दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होगी।
इसके अलावा हनुमान मंदिर के सामने खुले स्थान को पार्किंग स्थल तथा हेस्टिंग्स रोड (न्याय मार्ग) पर गेट नंबर 3-ए और 3-बी को साइड पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि गर्मी की छुट्टियों के कारण एक जून से बंद चल रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को कामकाज शुरू हो जाएगा। सुरक्षा कारणों से प्रवेश व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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