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नेशनल

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फ्रांस हमले की निंदा की

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फ्रांस हमले की निंदा की

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फ्रांस हमले की निंदा कीनई दिल्ली| राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को फ्रांस के नीस शहर में हुए आंतकवादी हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद से मुकाबले में भारत, फ्रांस के साथ खड़ा है। मुखर्जी ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर बताया, “मैं फ्रांस के नीस में बास्टिल डे मनाने एकत्र हुई भीड़ पर हुए आतंकवादी हमले के बारे में सुनकर सदमे में हूं। मैं आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं।”

मुखर्जी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “भारत, फ्रांस की सरकार और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस और अन्य देशों के साथ सहयोग मजबूत करेंगे।”

गौरतलब है कि नीस में गुरुवार रात को हुए बासटील डे के जश्न के दौरान लोग भारी संख्या में आतिशबाजी देखने इकट्ठा हुए थे। इसी बीच एक ट्रक भीड़ में जा घुसा और लोगों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला गया।

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है।

मुखर्जी ने घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई है। इस घटना में 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

उन्होंने कहा, “मैं इस हमले में मृतकों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।”

नेशनल

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई

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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से निराशा हाथ लगी है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

कोर्ट ने जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया ने शराब नीति को बनाते हुए उसमें हेरफेर करने की कोशिश की। उनके मंत्री रहते हुए इस नीति को बनाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को उन्होंने नजरअंदाज किया। अदालत ने यह भी देखा कि सीबीआई मामले में सिसोदिया ने जमानत को पाने के लिए ट्रिपल टेस्ट को पास नहीं किया। उन्होंने दो फोन पेश नहीं किए, जिनका वह उपयोग किया करते थे।

बता दें कि हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से निराश हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

इससे पहले 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। दिल्ली शराब घोटाला कांड में मनीष सिसोदिया फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

 

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