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मुख्य समाचार

हेपेटाइटिस बी के लिए अभियान चलाना चाहते हैं अमिताभ

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मुंबई| फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन अधिक से अधिक सामाजिक बुराइयों को मिटाने में अपने स्टारडम का उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से एक हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी के लिए एक नया अभियान शुरू करने की उनकी योजना है। अमिताभ पोलियो उन्मूलन के लिए 2005 से यूनीसेफ के साथ एक वैश्विक राजदूत के रूप में जुड़े हुए हैं। उन्होंने हेपेटाइटिस बी बीमारी के बारे में सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह हाल में इस बीमारी को ठीक करने की रणनीति बनाने के लिए चिकित्सकों से मिले थे।

अमिताभ ने ट्वीट किया, “हेपेटाइटिस बी के प्रति जागरूकता के लिए एक अभियान शुरू करना चाहते हैं.. कुछ प्रतिबद्ध चिकित्सकों से मिला और रणनीति बनाएंगे.. यथासंभव जल्द से जल्द इसका निदान करें और इसे ठीक करें!” अमिताभ की आने वाली फिल्म शमिताभ है, जिसे आर. बाल्की ने निर्देशित किया है। फिल्म में धनुष और नवागत अभिनेत्री अक्षरा हासन भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म छह फरवरी को प्रदर्शित होने वाली है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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