प्रादेशिक
नोएडा में खतरनाक हथियारों समेत नौ नक्सली अरेस्ट, दिल्ली-एनसीआर में अलर्ट
नोएडा। यूपी एटीएस ने हिंडन विहार के हिंडन अपार्टमेंट में छापा मारकर नौ संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद हुए हैं। ये दिल्ली और आसपास के इलाकों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये लोग कमांडो की ड्रेस में थे। नक्सलियों की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मुखबिरों की निशानदेही पर यूपी एटीएस ने शनिवार रात करीब साढ़े आठ बजे सेक्टर 49 स्थित ङ्क्षहडन विहार के एक फ्लैट पर धावा बोला। छापा मारने गए दल में 25 जवान थे। कई गाडिय़ों में पहुंचे एटीएस जवानों ने सीधे बिल्डिंग बी-48 के फ्लैट संख्या 102 पर धावा बोला और छह नक्सलियों को दबोच लिया। सवा दो घंटे से ज्यादा समय तक चले ऑपरेशन में नक्सलियों के पास से 6 पिस्टल, 50 कारतूस, 3 कार, 13 मोबाइल, 45 जिलेटिन छड़ें, 125 डेटोनेटर और 2 लैपटॉप बरामद किए गए। यूपी एटीएस के आईजी ने बताया कि बाद में इनकी निशानदेही पर नोएडा से तीन और नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया।
पकड़े गए सभी नक्सली यूपी-बिहार के हैं। नक्सलियों के साथ बम बनाने का एक्सपर्ट भी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार नक्सलियों में एक नक्सली 2012 से नोएडा में था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। प्रदीप कुमार सिंह नाम का ये नक्सली लातेहार में नक्सल कमांडर था।
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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