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प्रादेशिक

कैट: 3 माह में अमिताभ कैडर केस निस्तारित करें

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कैट: 03 माह में अमिताभ कैडर केस निस्तारित करेंकेंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार को आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा कैडर परिवर्तन हेतु प्रेषित आवेदन पर 3 माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।

न्यायिक सदस्य जस्टिस विष्णु चन्द्र गुप्ता की बेंच ने यह आदेश अमिताभ की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर, केंद्र सरकार के अधिवक्ता शत्रोघन लाल तथा राज्य सरकार के अधिवक्ता सुदीप सेठ को सुनने के बाद दिया।

इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें अमिताभ के कैडर परिवर्तन पर कोई आपत्ति नहीं है जबकि केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि वे नियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

अमिताभ ने मुलयम सिंह धमकी मामले के बाद से उन्हें नौकरी में कई प्रकार से प्रताड़ित किये जाने और कई ताकतवर लोगों द्वारा उन्हें जान को वास्तविक खतरा होने की बात कहते हुए 16 जून 2016 को कैडर परिवर्तन हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था, जिसमे उन्होंने कहा था कि इस कैडर में उनके लिए स्थिति लगातार बदतर हो रही है और उनके साथ शत्रुओं की तरह बर्ताव हो रहा है. वरिष्ठ अफसरों द्वारा उनके खिलाफ खोज-खोज कर फर्जी मामले खड़े किये जा रहे हैं और बिना किसी बात के भी विभागीय जाँच शुरू कर दी जा रही है. उन्होंने अपने खिलाफ खोले गए सभी विभागीय जाँच भी अन्य अन्य राज्य सरकार को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया था।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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