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मुख्य समाचार

कश्मीर में हुयी मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने तीन आंतकवादियों को मार गिराया

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kashmir gandarbal clash

श्रीनगर | जम्मू एवं कश्मीर में मंगलवार को सुरक्षाबलों ने तीन आंतकवादियों को मार गिराया। इनमें दो विदेशी हैं। पुलिस ने कहा कि उत्तरी जिले गंदरबल में स्थित हदूरा गांव में आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो विदेशी आतंकवादी सुरक्षाबलों के साथ गोलीबारी में मारे गए।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी), 5 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने अभियान को अंजाम दिया।”

छह घंटे से ज्यादा चली गोलीबारी में सुरक्षाबलों में से कोई हताहत नहीं हुआ।

हदूरा गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की।

इसके अलावा सेना ने मंगलवार को राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी एक आतंकवादी को मारा गिराया।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष मेहता ने आईएएनएस को बताया कि घटना सुंदरबनी सेक्टर में हुई।

उन्होंने कहा, “नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों को आतंकवादी नजर आए। उन्होंने घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों पर ऑटमेटिक हथियारों से हमला किया। अभियान में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि शेष पाकिस्तान की ओर भाग गए।”

मृत आतंकवादी के पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है।

अधिकारी ने कहा, “26 जनवरी के आसपास आतंकवादी हमलों की आशंका की खुफिया खबरों को देखते हुए यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है।”

 

नेशनल

मानहानि केस में सांसद संजय राउत को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने सुनाई सजा, 15 दिन की जेल और 25 हजार का जुर्माना

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मुंबई। मानहानि केस में सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया।

क्या है पूरा मामला

मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी। मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई।

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