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नेशनल

प्रधानमंत्री से मिलीं ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित महिलाएं

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राजस्थान, विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

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नई दिल्ली। राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल सहित नारी शक्ति पुरस्कार से पुरस्कृत सभी महिलाओं ने नई दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके आवास पर भेंट की। इन सभी महिलाओं को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा ‘नारी शक्ति पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया था।

राजस्थान, विकास राज्य मंत्री अनिता भदेल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी, राज्य मंत्री कृष्णा राज, केन्द्रीय महिला एवं बाल सचिव नीला नैय्यर भी उपस्थित थीं ।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना के बेहतरीन क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही राजस्थान में महिला सशक्तिकरण एवं उनके चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए नवाचारों तथा लिंगानुपात में सुधार के लिए राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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