बिजनेस
उत्तराखंड में पेट्रोल, डीजल के दाम घटे
देहरादून, 23 मई (आईएएनएस)| उत्तराखंड में मंगलवार से पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में यह कटौती कार्बन उपकर हटाए जाने की वजह से हुई है। अधिकारियों के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है, जबकि डीजल की कीमतों में 50 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है।
यह कटौती सोमवार रात से प्रभावी हो गई है।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 11 मई को राज्य में कार्बन उपकर हटाने का फैसला किया था। उत्तराखंड के अधिकांश वाहनों द्वारा उत्तर प्रदेश में ईंधन भरवाने की वजह से राज्य को घाटा हो रहा था।
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि कार्बन उपकर की वजह से जहां सालाना 24 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा था, वहीं डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति प्रभावित हो रही थी।
अधिकारियों ने कहा कि इस फैसले के लागू होने के साथ ही राज्य में डीजल और पेट्रोल की कीमत उत्तर प्रदेश के समान हो गई है।
अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईंधन की खपत बढ़ेगी, जिससे राज्य को सालाना लगभग 60 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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