Connect with us
https://aajkikhabar.com/wp-content/uploads/2020/12/Digital-Strip-Ad-1.jpg

बिजनेस

यूएई में मोबाइल उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी

Published

on

Loading

दुबई, 30 मई (आईएएनएस)| संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरए) ने बताया कि देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल मार्च 2016 तक 228.3 डिवाइस प्रति 100 व्यक्ति तक पहुंच गया है। अबू धाबी में टीआरए ने पिछले वर्षो के तुलनात्मक आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन इस बात का खुलासा किया है कि मार्च 2017 में फरवरी की तुलना में 1,32,000 नए उपभोक्ताओं के साथ दूरसंचार ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हुई थी।

सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, यह 1.983 करोड़ सदस्यता की कुल संख्या में बढ़ोत्तरी का नेतृत्व करता है।

टीआरए ने कहा कि सदस्यता में सबसे ज्यादा वृद्धि प्रीपेड मोबाइल फोन सेवाओं में दर्ज की गई थी, जिसने मार्च में करीब 104,000 नए सदस्यों को जोड़ा जबकि इसी अवधि के दौरान अनुबंध सेवाओं में 28,000 तक बढ़ोत्तरी हुई।

रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात अपने क्षेत्रीय दूरसंचार नेटवर्क के मामले में अरब क्षेत्र में सबसे पहले स्थान और विश्व के 139 देशों में 26वें स्थान पर है।

Continue Reading

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

Published

on

By

Loading

हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

Continue Reading

Trending