प्रादेशिक
नियमों को ताक पर रख अपर्णा यादव के कान्हा उपवन को मिला अनुदान
लखनऊ। कान्हा उपवन को दिए गए अनुदान में नियमों के शिथिलीकरण और उनकी अवहेलना किए जाने की बात आरटीआई से मिली जानकारी में उजागर हुई है।
आरटीआई एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर को पशुपालन विभाग तथा उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग की ओर से जानकारी दी गई है। इसके अनुसार 23 मई 2017 के अनुसार कान्हा उपवन, नादरगंज, लखनऊ का संचालन करने वाले जीव आश्रय गोशाला को वर्ष 2013-14 में 1.25करोड़, 2014-15 में 1.46 करोड़, 2015-16 में 2.58 करोड़ और 2016-17 में 2.56 करोड़ अर्थात कुल 7.85करोड़ रुपये की सहयोग राशि दी गई थी।
सूचना के अनुसार पहले यह अनुदान कृषि विपणन विभाग के शासनादेश दिनांक 03 अक्टूबर 2006 के अनुसार दिया जाता था। अनुदान मिलने में विलम्ब होने के आधार पर इस शासनादेश को 08 जनवरी 2016 को बदल दिया गया, लेकिन दोनों शासनादेश में गोसेवा आयोग की ओर से प्रेषित प्रस्ताव पर निदेशक, पशुपालन विभाग की संस्तुति पर ही अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है।
इसके विपरीत डॉ वी के सिंह, संयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुधन विभाग द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 05 मई 2017 के अनुसार मात्र वर्ष 2016-17 में पशुधन विभाग की संस्तुति ली गई।
नूतन के अनुसार इससे स्पष्ट है कि इस संस्था को धनराशि दिए जाने हेतु नियमों का शिथलीकरण किया गया और उनका भी विधिवत पालन नहीं किया गया। बता दें कि कान्हा उपवन का संचालन मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव कर रही हैं।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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