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प्रादेशिक

आईपीएस अफसर की प्रताडि़त किए जाने वाली याचिका खारिज

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भारतीय न्यायालय, मुकदमे, अमिताभ ठाकुर, आईपीएस अफसर

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लखनऊ। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पांडा के आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के सेवा सम्बन्धी मामलों में फर्जी अभिलेख बना कर उन्हें प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत शिकायत सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने ख़ारिज कर दी गयी।

भारतीय न्यायालय, मुकदमे, अमिताभ ठाकुर, आईपीएस अफसर

अमिताभ ने गृह विभाग और डीजीपी कार्यालय के अभिलेखों के आधार पर कहा था कि इन अफसरों ने उच्चस्तरीय राजनैतिक दवाब में आपराधिक षडयंत्र कर गलत तरीके से उनके निलंबन विषयक कई सारे फर्जी अभिलेख बनाए, जिसके आधार पर दो बार विधिविरुद्ध तरीके से उनका निलंबन बढ़ाया गया।

सीजेएम ने अपने आदेश में कहा कि वह विभागीय कार्यवाही आरोपी अधिकारियों की ओर से पदीय कर्तव्य में की गई और यदि ऐसे प्रार्थनापत्रों को आपराधिक कृत्य के रूप में स्वीकार किया जाए तो भारतीय न्यायालय में मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार से अभियोजन स्वीकृति लिए जाने के बाद ही यह वाद लाया जा सकता है, अतः कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति के अभाव में प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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