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मुंबई धमाकों में अबु सलेम, मुस्‍तफा, दोसा समेत 6  दोषी करार

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मुंबई धमाकों, अबु सलेम, मुस्‍तफा, दोसा

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मुंबई। 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत 6 आरोपितों को विशेष टाडा अदालत ने कई धाराओं में दोषी करार दिया  है और एक को बरी किया है।

कोर्ट ने सलेम को बम ब्लास्ट का मास्‍टरमाइंड माना। साथ ही मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी 1993 ब्लास्ट का दोषी करार दिया। वहीं एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। शुक्रवार को स्पेशल जज गोविंद ए सनप की अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मुंबई धमाकों, अबु सलेम, मुस्‍तफा, दोसा

अबू सलेम पर आरोप है कि उसने बम कांड की वारदात करने के लिए हथियारों का कंसाइनमेंट रिसीव करके ठिकाने तक पहुंचाया था। कोर्ट ने सलेम के अलावा मुस्तफा डोसा को भी दोषी करार दिया है। वहीं, कोर्ट ने अब्दुल कयूम को बरी कर दिया है।

डोसा पर मर्डर केस, एक्सप्लोसिव एक्ट, आपराधिक साजिश, आतंकवादी गतिविधि के मामले साबित हुए हैं। डोसा को दाऊद का नजदीकी माना जाता है। उसका भाई मोहम्मद डोसा फिलहाल फरार चल रहा है।

सलेम और डोसा के अलावा करीमुल्ला खान, ताहिर मर्चेंट और फिरोज खान को भी दोषी करार दिया गया है। फिरोज को साजिश, मर्डर की धाराओं के अलावा एक्सप्लोसिव एक्ट में दोषी करार दिया गया है।

कोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी में कहा कि अभियोजन मामले को साबित करने में कामयाब रहा है। मुंबई धमाकों के मामलों में अदालत ने आरोपियों के दूसरे बैच पर यह फैसला दिया है। इससे पहले, धमाकों के केस में शुरुआती 123 आरोपितों का ट्रायल 2006 में खत्म हुआ था।

इनमें 100 लोगों को सजा सुनाई गई थी। सजा पाने वालों में अभिनेता संजय दत्त भी शामिल थे। अबू सलेम ने माना था कि उसने संजय दत्त को हथियार दिए थे।

क्या है मामला 
24 साल पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई 12 सिलसिलेवार धमाकों से दहल उठी थी। इसमें 257 लोग मारे गए थे, जबकि 713 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सीबीआई के मुताबिक, मुंबई धमाके 6 दिसंबर 1992 को हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए किए गए थे। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि ये धमाके दुनिया का पहला ऐसा आतंकवादी हमला था, जहां दूसरे विश्वयुद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर आरडीएक्स विस्‍फोटकों का इस्तेमाल किया गया।

शुक्रवार को अदालत ने जो फैसला सुनाया, उस मामले की 2011 में सुनवाई शुरू हुई थी। पूरी सुनवाई इस साल मार्च में खत्म हुई थी। धमाकों के मामले में यह फैसला आखिरी है क्योंकि अब कोई भी आरोपित कस्टडी में नहीं है। 33 आरोपित फरार चल रहे हैं। इनमें मुख्य साजिशकर्ता दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम, मुस्तफा डोसा का भाई मोहम्मद डोसा और टाइगर मेमन शामिल हैं। सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसके इकबालिया बयान के आधार पर ही सिद्दीकी और शेख की गिरफ्तारी हुई थी।

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केरल के कन्नूर जिले में चोरों ने व्यवसायी के घर से उड़ाए एक करोड़ रुपये, सोने के 300 सिक्के

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कन्नूर। केरल के कन्नूर जिले में चोरों के एक गिरोह ने वालापट्टनम में एक व्यवसायी के घर से एक करोड़ रुपये की नकदी और सोने की 300 गिन्नियां चुरा लिए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।पुलिस के मुताबिक चोरी की यह घटना उस समय हुई जब व्यवसायी और उसका परिवार एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के मदुरै गए हुए थे। उन्होंने बताया कि चोरी का पता तब चला जब रविवार रात को व्यवसायी का परिवार घर लौटा और लॉकर में रखा कीमती सामान गायब पाया।

सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को दीवार फांदकर घर में घुसते देखा

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घर के सभी लोग 19 नवंबर से ही घर से बाहर थे। और संदेह है कि चोरों ने रसोई की खिड़की की ग्रिल काटकर घर में प्रवेश किया। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों को दीवार फांदकर घर में घुसते देखा जा सकता है।

चोरों को लिए गए फिंगरप्रिंट

पीड़ित परिवार के एक रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान आलमारी में बंद करके रखे गए थे। इसकी चाबी दूसरे कमरे में रखी गई थी। पुलिस और ‘फिंगरप्रिंट’ (अंगुलियों के निशान) लेने वाले विशेषज्ञों की एक टीम घर पहुंची और सुबूत एकत्र किए तथा आरोपियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाश अभियान चलाया गया है।

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