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प्रादेशिक

सर्वोच्च न्यायालय में खारिज हुई आसाराम की जमानत याचिका

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नई दिल्ली| राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में 16 वर्षीय एक लड़की पर यौन हमला करने के आरोप में सर्वोच्च न्यालय ने मंगलवार को स्वयंभू भगवान आसाराम बापू की जमानत याचिका नामंजूर कर दी। वे अभी इसी मामले में जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने सुनवाई करने वाली अदालत में लड़की और उसके पिता सहित सभी सबूतों की परीक्षा होने के बाद नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति दी। इसके पहले वकील विकास सिंह ने जमानत के लिए दबाव बनाया, और कहा कि मामले में हमारे मुवक्किल की जमानत की राह में आने वाले सभी सबूतों की जांच सुनवाई करने वाली अदालत में सोमवार को हो चुकी है और अब उन्हें छोड़ा जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार की ओर से पेश हो रहे अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल पिंकी आनंद ने हालांकि हैरत जताई कि आखिर किस तरह नियमित जमानत की याचिका दी जा रही है, क्योंकि सुनवाई को आसाराम के स्वास्थ्य हाल तक सीमित की गई है। लड़की के परिवार की ओर से पेश वकील कामिनी जयसवाल ने भी कुछ आपत्तियां उठाई। आसाराम के वकील ने कहा कि वे (आसाराम) न्यूरोलॉजिकल बीमारी – ट्रिजेमिनल न्यूराल्जिया से ग्रसित हैं। सर्वोच्च न्यायालय को 5 जनवरी को पिछली सुनवाई में आसाराम के स्वास्थ्य की जांच करने वाले चिकित्सकों के दल ने कहा था कि भगवान की बीमारी का इलाज दवा के प्रयोग से हो सकती है और उन्हें किसी प्रकार के आपरेशन की जरूरत नहीं है।

5 जनवरी को अदालत ने मंगलवार तक के लिए सुवाई रोक दी थी। उस समय आसाराम के वकील के रूप में पेश सलमान खुर्शीद को शीर्ष अदालत ने रिपोर्ट का अनुसरण करने का समय दिया था। जोधपुर जेल में बंद आसाराम के खिलाफ पीड़िता ने 20 अगस्त 2015 दर्ज कराया था। आसाराम को सितंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ बच्चों को यौन हमले से रक्षा करने संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई चल रही है।

IANS News

सीएम नायब सिंह सैनी ने देखी ‘द साबरमती रिपोर्ट’, हरियाणा में हुई टैक्स फ्री

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चंडीगढ़। गोधरा कांड पर बनी ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार रात आईटी पार्क में स्थित डीटी मॉल में ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को देखा।

फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने ‘द साबरमती रिपोर्ट‘ फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की घोषणा की। फिल्म देखने वालों में कई कैबिनेट मंत्री व विधायक भी शामिल थे।

फिल्म देखने के बाद सीएम सैनी ने कहा-यह फिल्म 27 फरवरी 2002 को गोधरा (गुजरात) में हुए साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की घटना पर आधारित है। इसमें घटना की सच्चाई को दिखाया गया है।

फिल्म निर्माता में इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता और गरिमा के साथ बनाई है। इसके साथ ही उन घटनाक्रम की सच्चाई को भी दिखाया है जिससे पूरा देश अनभिज्ञ था। इस फिल्म के माध्यम से 59 निर्दोष पीड़ितों को भी अपनी बात कहने का मौका मिला है।

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