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कोच्चि मेट्रो के पहले पैसेंजर बने पीएम मोदी, श्रीधरन से गुफ्तगूं को लेकर अटकलें

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कोच्चि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल में कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन किया और इसके बाद मेट्रो की सवारी भी की। मोदी ने केरल के दक्षिणी नौसेना कमान के एयर टर्मिनल से पलारीवत्तोम स्टेशन तक यात्रा की।

एयर टर्मिनल पर केरल के राज्यपाल पी.सदाशिवम, मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, अभिनेता सुरेश गोपी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी का स्वागत किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रमुख सलाहकार ई.श्रीधरन ने पलारीवत्तोम पर मोदी की अगवानी की।

इस दौरान मोदी के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम.वेंकैया नायडू सहित राज्य और केंद्र के गणमान्य लोग थे। इस यात्रा के दौरान श्रीधरन परियोजना की जानकारियों से वाकिफ करा रहे थे। मेट्रो में सफर के दौरान पीएम मोदी मेट्रो मैन ई श्रीधरन के साथ बातचीत करते नजर आए। इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल, राष्ट्रपति चुनाव के लिए श्रीधरन का नाम भी सामने आया है।

कोच्चि मेट्रो के 25 किलोमीटर के पहले चरण के तहत पलारीवत्तोम से अलुवा तक 13 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। आम जनता के लिए मेट्रो सोमवार से सुबह छह बजे से खुल जाएगी।

मोदी इसके बाद जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में लगभग 3,500 लोगों को संबोधित करेंगे। कोच्चि मेट्रो का काम साल 2012 में शुरू हुआ था।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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