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मुख्य समाचार

श्रीनगर में भीड़ ने डीएसपी को पीट-पीटकर मार डाला

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श्रीनगर| श्रीनगर में गुस्साई भीड़ ने रात के समय एक डीएसपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। श्रीनगर के नौहट्टा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह जामिया मस्जिद के बाहर से डीएसपी अयूब पंडित का शव बरामद हुआ, इसी स्थान पर उन पर हमला हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया है कि फ़र्ज़ निभाते हुए एक और अफ़सर ने अपनी जान क़ुर्बान की।

जिस वक्त, श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद में सैकड़ों लोग नमाज अदा करने में व्यस्त थे, ठीक उसी समय अराजक तत्वों के समूह ने पंडित पर हमला कर दिया।

सूत्र ने बताया, डीएसपी जामिया मस्जिद पर डयूटी पर तैनात था। वह सामान्य तौर पर अपनी डयूटी कर रहा था कि कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी ने खुद को भीड़ से बचाने की भरसक कोशिश की।

पुलिस के मुताबिक- डीएसपी ने शायद आत्मरक्षा में गोली भी चलाई। तीन लोग घायल हुए हैं। उनकी सर्विस रिवॉल्वर गायब है। अभी साफ नहीं है कि फायरिंग कैसे हुई। इस मामले में जांच जारी है।

रिपोर्टों के मुताबिक, बड़ी संख्या में भीड़ के धावा बोलने से पंडित के सुरक्षाकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। पंडित खानयार क्षेत्र के रहने वाले थे, जो नौहट्टा से सटा हुआ है।

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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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