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बिजनेस

ओएनजीसी में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

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नई दिल्ली| सरकार ने बुधवार को कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में हिस्सेदारी बेची जाएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान के मुताबिक वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद भी सरकार ओएनजीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी।

प्रधान ने इंडिया एनर्जी कांग्रेस से अलग पत्रकारों से कहा कि ओएनजीसी में विनिवेश करने से पहले सरकार बाजार की स्थिति को ध्यान में रखेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ओएनजीसी में अपनी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेच सकती है, जिससे सरकार 17,000 करोड़ रुपये से लेकर 18,000 करोड़ रुपये जुटा सकती है। पेट्रोलियम मंत्री के मुताबिक, सरकार जनता को दी जाने वाली सब्सिडी को कंपनी के साथ साझा करने के फॉर्मूले पर फिर से काम कर रही है।

नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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