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रेल हादसा : प्रभु का निर्देश, पहला सबूत मिलते ही जिम्मेदारी तय करें
नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)| रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने उत्तर प्रदेश में हुए रेल हादसे के एक दिन बाद रविवार को कहा कि उन्होंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को शाम तक प्रारंभिक सबूत के आधार पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है।
इस हादसे में 24 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। पता चला है कि जहां हादसा हुआ, वहां रेल ट्रैक की मरम्मत काम चल रहा था। यह देखकर ड्राइवर ने इमर्जेसी ब्रेक लगाई, जिस कारण यह भीषण दुर्घटना हुई।
प्रभु ने ट्वीट में कहा, रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालन में ढिलाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने सीआरबी को दिन के अंत तक प्रारंभिक सबूत पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ-सहारनपुर डिवीजन में शनिवार की शाम को ओडिशा से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही ट्रेन के 14 डिब्बे मेरठ-सहारनपुर के बीच पटरी से उतर गए।
पटरी से उतरने के बाद कुछ डिब्बे दूसरे डिब्बों पर चढ़ गए। इस दुर्घटना में करीब 156 लोग घायल हुए हैं।
रेलमंत्री ने लिखा, घायलों को बेहतर उपचार मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी जा रही है।
रेलवे के प्रवक्ता अनिल सक्सेना ने आईएएनएस को बताया कि रेलवे आयुक्त (सुरक्षा) प्रारंभिक जांच के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंचे हैं।
रेलवे के अधिकारी ने इस घटना के पीछे आतंकवादी साजिश के संदेह से भी इनकार नहीं किया है।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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