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नेशनल

कोलकाता : घर की छत से लटका मिला महिला का शव

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कोलकाता, 20 अगस्त (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल में ससुराल वालों ने एक महिला की हत्या कर शव को घर की छत से लटका दिया, जिससे यह आत्महत्या का मामला लगे। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

इस मामले में महिला के पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

यह घटना यहां से 160 किलोमीटर दूर बीरभूम जिले के शांतिनिकेतन इलाके में हुई।

पुलिस अधिकारी ने बताया, सबिता शर्मा का शव शनिवार शाम घर की छत से लटका मिला।

उन्होंने बताया कि मृतका के पति और उसके ससुराल वालों का दावा है कि उसने सभी की अनुपस्थिति में आत्महत्या की है।

उन्होंने कहा, उन्होंने दावा किया कि जब वह बाजार से आए, तो सबिता को लटका पाया।

हालांकि, महिला के मायके वालों ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग थी और इसके लिए वे अक्सर उसे प्रताड़ित करते थे।

अधिकारी ने बताया, मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्ट रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। हमने एफआईआर के आधार पर पति राजा शर्मा और उसके ससुराल के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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