बिजनेस
रिलायंस जियोफाई डेटा कार्ड बाजार में सबसे आगे
नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)| रिलायंस रिटेल की जियोफाई लगातार साल 2017 की दूसरी तिमाही में डेटा कार्ड खंड में हावी रही। इस दौरान कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 91 फीसदी रही, जबकि हुआवेई की बाजार हिस्सेदारी सिमटकर 3 फीसदी रह गई।
साइबर मीडिया रिसर्च (सीएमआर) की गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि इसका प्रमुख कारण रिलायंस रिटेल द्वारा लगातार मुफ्त डेटा सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विभिन्न कीमतों पर माई-फाई डेटा कार्ड उपलब्ध कराना है।
जियो की माई-फाई छोटे और मझोले शहरों में भी लोकप्रियता हासिल कर रही है, जिसके कारण बीएसएनएल जैसे ब्रांडबैंड सेवा प्रदाताओं के संभाविक ग्राहकों की संख्या में कमी आ सकती है।
सीएमआर के विश्लेषक (इंडस्ट्री इंटेलीजेंस प्रैक्टिस) नरेंद्र कुमार ने एक बयान में कहा, रिलायंस जियो के माई-फाई डिवाइस ने होम राउटर बाजार पर भी असर डाला है। हमारे शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि प्रमुख शहरों में होम राउटर की बिक्री में 60-70 फीसदी की गिरावट आई है।
वहीं, अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी काफी सीमित है, जिसमें जेडटीई की 3 फीसदी और अल्काटेल की 2 फीसदी है।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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