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बिहार : 20 करोड़ रुपये की चरस बरामद, तस्कर गिरफ्तार
बेतिया, 16 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के इनरवा थाना क्षेत्र में शनिवार को तड़के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों ने चरस की एक बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में एक चरस तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ रुपये से ज्यादा आंकी जा रही है। एसएसबी के 44 वीं बटालियन एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान इनरवा बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) के समीप पुरैनिया चौक के पास से 102.50 किलोग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
एसएसबी 44 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट अंजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर चरस की एक बड़ी खेप लेकर भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना के बाद सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। इसी क्रम में तस्कर जब चरस की खेप लेकर भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तभी एसएसबी के जवानों ने उनको रोकने की कोशिश की, तब तक तस्कर चरस के पैकेट वहीं छोड़कर भाग गए।
इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इनरवा के असफाक आलम के रूप में की गई है। बरामद चरस की कीमत 20 करोड़ 50 लाख रुपये अांकी जा रही है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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