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केंद्रीय नेतृत्व के कारण बिहार कांग्रेस में गलतफहमी : कांग्रेस एमएलसी

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पटना, 16 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार कांग्रेस में दरार की खबरों के बीच प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद दिलीप चौधरी ने भी केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है। पटना में पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने शनिवार को कहा, केंद्रीय नेतृत्व को पार्टी में किसी तरह की गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। बिहार में कांग्रेस की अभी जो स्थिति चल रही है, इसमें माहौल बिगाड़ कर पार्टी का नुकसान किया गया है। यह स्थिति पार्टी के लिए नुकसानदेह है।

चौधरी ने पार्टी के किसी भी नेता का नाम लिया बिना कहा कि केंद्रीय नेतृत्व बिहार कांग्रेस में गलतफहमी पैदा करना चाहती है। पार्टी में जो बिखराव है, उसका कारण केंद्रीय नेतृत्व है।

बिहार में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, पार्टी अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी लोगों को साथ लेकर चलने की काबिलियत हो।

इससे पहले, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा था कि एक साजिश के तहत उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने की कवायद की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी में भितरघात का खेल चल रहा है, जिसमें पार्टी के कुछ शीर्ष नेता भी शामिल हैं।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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