बिजनेस
गूगल का डिजिटल पेमेंट एप ‘तेज’ ऐसे करेगा काम
नई दिल्ली, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रौद्योगिकी दिग्गज गूगल ने सोमवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आधारित पेमेंट एप ‘तेज’ लांच किया।
‘तेज’ एक एप है जिसे एंड्रायड या आईओएस डिवाइसों के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।
यह सरकारी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) द्वारा बनाए गए पेमेंट प्रोटोकॉल यूपीआई पर आधारित एप है।
अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा ‘तेज’ एप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगू प्रमुख हैं।
इसका यूजर इंटरफेस काफी सरल है। यह एप खोलने पर सबसे पहले साइन इन करना होता है, जिसके लिए बैंक खाते के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होता है।
उसके बाद यूजर को एसएमएस के माध्यम से एक ओटीपी भेजा जाता है और ईमेल आईडी मुहैया कराने के साथ ही पंजीकरण पूरा हो जाता है।
इस एप के माध्यम से यूजर बिल का भुगतान कर सकते हैं, और सीधे अपने बैंक खाते में रकम भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं।
गूगल तेज एप के माध्यम से क्यूआर कोड का स्कैन कर भुगतान भी किया जा सकता है।
गूगल ने इसके अलावा ‘तेज फॉर बिजनेस’ की घोषणा की भी की है, जो व्यापारियों के लिए है। गूगल ने बताया कि इस एप के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के अलावा ग्राहकों को ऑफर भेज सकते हैं, भुगतान की याद दिला सकते हैं और ग्राहक समर्थन मुहैया करा सकते हैं।
नेशनल
ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला
हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला
क्या है पूरा मामला ?
सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।
कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।
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