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मैं पहले से राहत में हूं : शिवराज
भोपाल, 1 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भोपाल की विशेष अदालत में पेश किए गए आरोप-पत्र में हार्ड डिस्क से किसी तरह की छेड़छाड़ न होने और ‘सीएम’ शब्द का जिक्र न होने का खुलासा होने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वहीं, चौहान ने कहा है कि वह तो पहले से ही राहत में हैं।
शिवराज ने स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद बुधवार को संवाददाताओं से कहा, सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए अगर कोई किसी पर आरोप लगाए तो उसे तथ्यों के आधार पर लगाए, झूठे आरोपों की चक्की में पीसना कदापि उचित नहीं है। राजनीति के लिए भी यह स्वस्थ्य परंपरा नहीं कही जा सकती।
चौहान से जब सीबीआई के आरोप-पत्र में उनका नाम न होने का सवाल किया गया तो वह बोले, विपक्ष को अधिकार है आरोप लगाने का, मगर आरापों में तथ्य होना चाहिए, केवल किसी को बदनाम करना है, अगर मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे तो आरोपों की झड़ी लगा दी, छवि धूमिल करने का प्रयास किया जाए, यह उचित नहीं है। लिहाजा जो सत्य होता है, वही प्रकट होता है।
चौहान ने आगे कहा, मैं तो पहले से ही राहत में था, कभी परेशानी में इसलिए नहीं रहा, क्योंकि जब कोई चीज थी ही नहीं तो जो सच होगा सामने आएगा।
उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर व्यापमं की हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया था।
वहीं एक अन्य निजी याचिका के साथ पैन ड्राइव भी पेश की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इंदौर पुलिस द्वारा 2013 में जब्त की गई हार्ड डिस्क की हैदराबाद की केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) से परीक्षण कराया था, जिसमें पाया गया है कि हार्ड डिस्क से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वहीं निजी व्यक्ति द्वारा पेश पैन ड्राइव में कई बातें झूठी हैं।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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