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बिजनेस

उपभोक्ताओं को आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि बताएं कंपनियां : न्यायालय

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नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बैंकों और मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों से कहा कि वे खातों और मोबाइल फोन नंबर से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि के बारे में अपने उपभोक्ताओं को जानकारी दे।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि न्यायालय को पता चला है कि बैंक और मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियां आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि के बगैर मोबाइल उपभोक्ताओं और खाताधारकों पर संदेशों की बौछार कर रही हैं।

न्यायालय को बताया गया कि बैंक खातों से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर और मोबाइन फोन से आधार संख्या जोड़ने की अंतिम तिथि छह फरवरी है।

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नेशनल

ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप को मनमानी करने पर 103 के बदले देने पड़ेंगे 35,453 रु, जानें क्या है पूरा मामला

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हैदराबाद। ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग ऐप स्विगी को ग्राहक के साथ मनमानी करना भारी पड़ गया। कंपनी की इस मनमानी पर एक कोर्ट ने स्विगी पर तगड़ा जुर्माना ठोक दिया। हैदराबाद के निवासी एम्माडी सुरेश बाबू की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाबू ने आरोप लगाया था कि स्विगी ने उनके स्विगी वन मेंबरशिप के लाभों का उल्लंघन किया और डिलीवरी Food Delivery की दूरी को जानबूझकर बढ़ाकर उनसे अतिरिक्त शुल्क वसूला

क्या है पूरा मामला ?

सुरेश बाबू ने 1 नवंबर, 2023 को स्विगी से खाना ऑर्डर किया था। सुरेश के लोकेशन और रेस्टॉरेंट की दूरी 9.7 किमी थी, जिसे स्विगी ने बढ़ाकर 14 किमी कर दिया था। दूरी में बढ़ोतरी की वजह से सुरेश को स्विगी का मेंबरशिप होने के बावजूद 103 रुपये का डिलीवरी चार्ज देना पड़ा। सुरेश ने आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि स्विगी वन मेंबरशिप के तहत कंपनी 10 किमी तक की रेंज में फ्री डिलीवरी करने का वादा किया था।कोर्ट ने बाबू द्वारा दिए गए गूगल मैप के स्क्रीनशॉट्स और बाकी सबूतों की समीक्षा की और पाया कि दूरी में काफी बढ़ोतरी की गई है।

कोर्ट ने स्विगी को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया और कंपनी को आदेश दिया कि वे सुरेश बाबू को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 350.48 रुपये के खाने का रिफंड, डिलीवरी के 103 रुपये, मानसिक परेशानी और असुविधा के लिए 5000 रुपये, मुकदमे की लागत के लिए 5000 रुपए समेत कुल 35,453 रुपये का भुगतान करे।

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