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महाराष्ट्र में सड़क दुर्घटना में 7 मरे, 13 घायल
लातूर, 28 नवंबर (आईएएनएस)| महाराष्ट्र के लातूर-नांदेड़ मार्ग पर मंगलवार तड़के एक एसयूवी क्रूजर की एक टैंपो और दूसरी एसयूवी से जोरदार टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई और 13 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अधिकारी ने कहा कि यह हादसा लातूर कस्बे से पांच किलोमीटर दूर कोल्पा गांव के पास सुबह पांच बजे हुआ।
विवेकानंद पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी बी.एन जगदले के अनुसार, क्रूजर एसयूवी ने आठ यात्रियों को उनके घर से लिया और वह उन्हें सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए लातूर रेलवे स्टेशन पर छोड़ने वाली थी।
जगदले ने आईएएनएस को बताया, लातूर-नांदेड़ सड़क पर तेज रफ्तार क्रूजर ने टायर पंचर हो जाने से एक छोटे पुल के पास खड़े टेंपो को रौंद दिया और उसके बाद सामने सा आ रही दूसरी एसयूवी को भी तेजी से टक्कर मार दी।
दुर्घटना के प्रभाव से एसयूवी क्रूजर की छत उखड़ गई और वह बुरी तरह कुचल गई जिससे गाड़ी के अंदर बैठे सात यात्रियों की मौत हो गई और अन्य चार घायल हो गए।
हादसे का शिकार हुई दूसरी एसयूवी में बैठे नौ लोगों को चोटें आईं हैं।
मृतकों की पहचान मनोज सी, शिंदे (24), तुकाराम एन. दाल्वी (35), उमाकांत कासले (46) और उनकी पत्नी मीना (40), शुभम एस. शिंदे (20) के रूप में हुई है, यह सभी लातूर के रहने वाले थे।
इनके अलावा नांदेड़ के दत्तू बी. शिंदे (29) और नासिक के विजय टी. पांडे (22) मृतकों में शामिल हैं।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
नेशनल
दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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