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अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज
नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राकेश अस्थाना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को रद्द करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। स्वयंसेवी संस्था कॉमन कॉज ने सूरत स्थित कंपनी द्वारा कई व्यक्तियों को कथित भुगतान के संबंध में अस्थाना का नाम एक डायरी में आने व कुछ अन्य आधारों पर अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी।
इससे पहले 24 नवंबर को मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।
सीबीआई के विशेष निदेशक बनने से पहले अस्थाना सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक थे।
केंद्र ने विशेष निदेशक के तौर पर अस्थाना की नियुक्ति का समर्थन करते हुए कहा था कि उनका रिकार्ड बेदाग रहा है और कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसी ने उन्हें एक ‘शानदार’ अधिकारी बताया था।
कॉमन कॉज एनजीओ ने गुजरात स्थित संदेसारा ग्रुप की कंपनी स्टर्लिग बायोटेक ग्रुप के साथ उनकी नजदीकी को लेकर सवाल उठाए थे। इसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।
कॉमन कॉज ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा था, 5000 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में ईडी इस कंपनी की जांच कर रही है और आयकर विभाग की जब्त डायरी में उनका (अस्थाना का) नाम सामने आया था।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के निर्णय का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि नियुक्ति समिति ने सीबीआई के विशेष निदेशक के तौर पर उनका नाम सर्वसम्मति से चुना था।
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दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सीएम आतिशी ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली। देश की राजधानी में दीपावली के बाद से लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाके में प्रदूषण खतरनाक हो गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 के तहत बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल के चलने वाले चार पहिया वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही 20,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आतिशी सरकार ने जारी किया आदेश
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि दिल्ली में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहन) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक राजधानी दिल्ली में बीएस-III मानकों या उससे नीचे के दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन (एमजीवी) प्रतिबंध रहेगा।
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