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मप्र में गरीबों के दाने पर डाका, 2 निलंबित
भोपाल, 6 दिसंबर, (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी गरीबों के दाने पर डाका डालने तक से भी पीछे नहीं है। यही कारण है कि वृद्घाश्रमों, नारी निकेतनों, भिक्षु केंद्रों और मदरसों के लिए भेजा जाने वाला अनाज निजी लोगों के गोदामों तक पहुंच गया। यह खुलासा होने पर दो अफसरों को निलंबित किया गया है।
राज्य आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक विकास नरवाल ने इस बात को माना है कि राजधानी की करोंद मंडी के निजी गोदाम से 650 क्विंटल गेहूं जब्त किया गया, जो निगम का था, जिसे वेयर हाउस से भेजा गया था। यह खाद्यान्न वृद्घाश्रम, नारी निकेतन, भिक्षु केंद्र और मदरसों के लिए भेजा जाना था। इसे संबंधित संस्थाओं तक भेजने के लिए एक दिसंबर को आदेश दिए गए थे, मगर यह खाद्यान्न निजी गोदाम में पहुंच गया।
नारवल द्वारा मंगलवार की रात को जारी आदेश में कहा गया है कि इस कृत्य से शासन और निगम की छवि धूमिल हुई है। इसके लिए केंद्र प्रभारी प्रकाश बोरवनकर और जिला प्रबंधक पी. के. तिवारी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। परिणामस्वरूप दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय इंदौर रहेगा।
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रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस
नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।
ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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