मुख्य समाचार
स्वाइन फ्लू से गई पुलिस अधिकारी की जान
जम्मू| जम्मू एवं कश्मीर में 19 फरवरी को सांस लेने में तकलीफ के बाद दम तोड़ने वाले पुलिस अधिकारी की जान स्वाइन फ्लू के कारण गई। चिकित्सकों ने शनिवार को इसकी पुष्टि की कि वह एच1एन1 वायरस से पीड़ित थे। इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर में एच1एन1 वायरस से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या पांच हो गई है। इस वायरस से पीड़ित चार लोगों की मौत घाटी में हुई है।
जिस अस्पताल में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता का निधन हुआ, वहां के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने शनिवार को जम्मू में कहा, “हमने मरीज में एच1एन1 वायरस की जांच के लिए नमूने भेजे थे, जिनका निधन गुरुवार को सांस लेने में तकलीफ के कारण हो गया था। जांच रिपोर्ट में मरीज के एच1एन1 से पीड़ित पाए जाने की पुष्टि हुई है। इसी वायरस के कारण उन्हें श्वसन संबंधी समस्या हुई।”
चिकित्सक ने इसकी भी पुष्टि की कि जम्मू में तीन अन्य मरीजों में भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।
इस बीच, श्रीनगर में 12 अन्य लोगों में भी वायरस पाए गए हैं, जबकि घाटी में एच1एन1 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है।
शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा, “अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 12 मरीज हैं, जहां स्वाइन फ्लू के मरीजों का इलाज हो रहा है।”
उत्तर प्रदेश
सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर रोक के फैसले का मौलाना अरशद मदनी ने किया स्वागत
नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई अनधिकृत निर्माण किया गया है तो ऐसे केस में यह फैसला लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कहा, घर बनाना संवैधानिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।
मौलाना अरशद मदनी ने किया फैसले का स्वागत
कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, कोर्ट ने बिल्कुल सही स्टैंड अपनाया है। यह जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी उपलब्धि है। हम मुबारकबाद देते हैं उन जजों को जिन्होंने लोगों की दिल की बात को सुना है, उनकी परेशानियां अपनी परेशानी समझी है। खुदा करें हमारे देश में इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहे। हम तो यह समझते हैं कि फैसला बहुत अच्छा आया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, “कोई चीज वैध हो या अवैध “इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। यहां फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया है। मौलाना अरशद मदनी ने गैरकानूनी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों से बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम लगेगी।
बता दें कि इससे पहले इसी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई करने वाले आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का जानी चाहिए।
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