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झारखंड में एक ही परिवार के 3 सदस्यों को पीट कर मार डाला

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रांची, 17 दिसम्बर (आईएएनएस)| झारखंड के गुमला जिले में कुछ लोगों ने एक परिवार के तीन सदस्यों को रविवार को पीट-पीट कर मार डाला।

पुलिस के मुताबिक जिले के खटगांव नामक गांव में घटना से पहले तहलू राम (65), उनकी पत्नी लखपती देवी (55) और उनकी बेटी रुनी कुमारी के साथ (19) के साथ गांव वालों झपड़ हुई थी। 23 वर्षीय युवक नंदलाल केरेकेटा की मौत को लेकर कहासुनी कर रहे थे। दरअसल तहलू राम की बेटी के साथ नंदलाल लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था।

पुलिस ने बताया कि तीनों को पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। घटना में दो लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों घायल लड़कियों की पहचान नहीं हो पाई।

इससे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज किए जाने पर नंदलाल को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। थाने से भागने पर वह कुएं में गिर गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। गांव के लोग नंदलाल की मौत को लेकर गुस्से में थे।

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नेशनल

रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए जारी किया निर्देश, ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा केस

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नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी कर कहा है कि रेल सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने पर केस दर्ज किया जाएगा। यानी अगर कोई शख्स ट्रेन में या ट्रेन की पटरियों पर रील बनाएगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए रेल और रेल की पटरियों पर रील बनाते हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि रील बनाते-बनाते लोग चलती ट्रेन से घायल भी हुए हैं। युवाओं में खासकर यह क्रेज है कि वह रेलवे की पटरियों पर जाकर एक्शन रील बनाते हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसेकि ट्रेन की पटरी पर पत्थर रख दिया या कोई सामान रख दिया। इस तरह की रील बनाने वाले लोग खुद के साथ-साथ रेल यात्रियों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं।

ऐसे में रेल पटरियों और चलती ट्रेनों में रील बनाने को लेकर सरकार सख्त रवैया अपना रही है। ऐसा करने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस मामले में अपने सभी जोन को निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं या कोचों या रेल परिसरों में यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

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